पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
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कोरोना के कहर के चलते 23 मार्च से हाईकोर्ट बंद है और सिर्फ बेहद ही अर्जेंट केसों पर सुनवाई हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लिहाजा हाईकोर्ट ने अब मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक वर्ष जून में होने वाले गर्मियों के अवकाश को रद्द किए जाने का फैसला किया है और पूरे जून में मौजूदा व्यवस्था से ही सुनवाइयां किए जाने का निर्णय ले लिया है।
शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल संजीव बेरी ने चीफ जस्टिस की ओर से निर्देश जारी किए हैं। इसमें हाईकोर्ट सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब डिवीजन अदालतों की जून की छुट्टियां रद्द कर दी है। जून में अब हाईकोर्ट सहित जिला और सब डिवीजन अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाइयां होंगी।
लगातार दो महीनों से लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हाईकोर्ट सहित जिला और सब डिवीजन अदालतों में नियमित सुनवाइयां नहीं हो पा रही थी। जैसे-जैसे लॉकडाउन में ढील दी जाती रही तो वकीलों की भी यही मांग थी की जून में हाईकोर्ट में जो एक महीने की छुट्टियां होती हैं उन्हें रद्द किया जाए तांकि कुछ न कुछ काम तो होता रहे ।