डेरा में अवैध रूप से स्किन बैंक चलाने के मामले में अदालत ने आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग व टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। अदालत ने वारंट जारी करने के साथ आरोपियों को आदेश दिया है कि अगर 24 जनवरी 2019 को अदालत समक्ष पेश नहीं हुए तो पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने नोटिस जारी करके अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।
आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय 28 नवंबर 2018 को खारिज कर चुका है। इस मामले में निचली अदालत ने शाह सतनाम डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भगत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओपी कासनिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर शाह सतनाम सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉ. एमपी सिंह, प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग, टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह व डॉ. राकेश जिंदल इंचार्ज बालाजी हॉस्पिटल करनाल को नोटिस का समन जारी करके 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन एक भी आरोपी अदालत समक्ष पेश नहीं हुआ।