माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-15 के मकान नंबर 274 से 280 और 281 से 287, सेक्टर-22 के 1691 से 1698, सेक्टर-26 (पुलिस लाइन) के मकान नंबर-82, 83 और 84, सेक्टर-37डी से 3557 से 3560, सेक्टर-39बी के 1269 से 1274, सेक्टर-41बी के 1049 से 1056, 1119 से 1124 और 1221 से 1230, सेक्टर-44डी के 3167 से 3172, मौलीजागरां के मौली कांप्लेक्स के मकान नंबर-3543 से 3554 और शांति नगर के गली नंबर 11 के मकान नंबर-151, 152, 154, 2215/1 और 2215/2 को कंटेनमेंट जोन बनाया है। जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।