फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनलॉक 2.0: अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक, नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

Wed, 01 Jul 2020 01:58 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम भी अभी रहेंगे बंद
  • दुकानों पर एक समय में 5 लोगों के रहने के अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
विज्ञापन
चंडीगढ़। - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 2.0 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के बाद यूटी प्रशासन ने भी मंगलवार को इस संबंध नए आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को प्रशासन ने शहर में लागू कर दिया है। 

विज्ञापन


एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जो भी नियम तोड़ेंगे, उन पर आईपीसी 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के विभिन्न सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक 2.0 के आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।


यह भी पढ़ें- इन एप से रहें सावधान! पुलिस को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी, वरना बैंक खाता हो जाएगा खाली
विज्ञापन


नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। शहर में कई कोचिंग संस्थान एक जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी में थे लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इसे पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया है। कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करने जैसे नियमों का पालन करना होगा।
विज्ञापन


15 जुलाई से खुलेंगे ट्रेनिंग संस्थान
नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.0 के तहत दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें