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Chandigarh News: घर में घुसकर जानलेवा हमले के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

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घर में घुसकर जानलेवा हमले के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
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पंचकूला जिला अदालत ने सुनाई सजा, दोषियों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। वर्ष 2019 में घर में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में पंचकूला जिला अदालत ने सकेतड़ी निवासी सुनील कुमार और राधेश्याम को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 14 जून 2019 को दोनों आरोपी साझा मंशा से शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए और वहां मौजूद व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर के बाएं हिस्से की पैराइटल बोन में फ्रैक्चर हो गया और कान से खून बहने लगा। गंभीर हालत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां 14 से 25 जून तक उपचार चला। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की हालत नाजुक थी और उसका इलाज न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में किया गया। जबड़े की हड्डी की सर्जरी करनी पड़ी और वह लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहा।
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अदालत ने माना कि आरोपियों ने शरीर के संवेदनशील हिस्से पर वार किया जिससे पीड़ित की जान भी जा सकती थी। अदालत ने धारा 307 के तहत सात-सात वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 452/34 के तहत तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 323/34 के तहत एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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