नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को पटियाला की एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की अदालत ने गुरुवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों में रविंदर सिंह निवासी गांव भगवानपुर जट्टां पटियाला और शौकत अली उर्फ शौकी निवासी इशाख पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा शामिल हैं। दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
केस फाइल के मुताबिक नाबालिग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 9वीं क्लास की छात्रा है और रोजाना पैदल ही स्कूल आती-जाती थी। वारदात वाले दिन जब वह स्कूल पैदल जा रही थी तो रास्ते में उसके पीछे से एक कार आई और इसमें सवार दो व्यक्तियों ने उसे अपनी कार में बहाने से बैठा लिया। वहां उसे पिहोवा की तरफ ले गए। जहां आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दोनों उसे पिहोवा में ही छोड़कर फरार हो गए।
छात्रा के मुताबिक कार को रविंदर सिंह चला रहा था। उसके बाद वह किसी तरह से पिहोवा से बस में अपने गांव पहुंची। घर पहुंचकर उसने आपबीती अपनी मां को बताई। छात्रा की हालत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। मेडिकल के बाद थाना जुल्कां पुलिस ने 16 जुलाई 2016 दोनों दोषियों रविंदर सिंह निवासी गांव भगवानपुर जट्टां पटियाला और शौकत अली उर्फ शौकी निवासी इशाख पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।