चंडीगढ़ । सरकार की तरफ से दो बिलों को सदन के पटल पर रखा गया। इनमें हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 और औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक शामिल हैं। हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक के तहत अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में तैनात कर्मचारियों का एक ही सेवा काडर और समान सेवा नियम होंगे। औद्योगिक विवाद संशोधन बिल के तहत अधिनियम 1957 को निरस्त किया जाएगा और इसके लिए संशोधित विधयेक लाया जाएगा।