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लगा कर्फ्यू : आज और कल ट्राइसिटी बंद, दूध-सब्जी की दुकानें भी दो बजे तक ही खुलेंगी

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चंडीगढ़। ट्राइसिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को ट्राइसिटी वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस दौरान चंडीगढ़ के साथ पंचकूला और मोहाली में भी सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को मंजूरी होगी। चंडीगढ़ में दूध, सब्जी व करियाना की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दोपहर दो बजे तक। उसके बाद इन दुकानों को भी बंद रखना होगा।
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यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने मोहाली और पंचकूला में भी एक साथ कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था, ताकि पूरी ट्राइसिटी में कर्फ्यू लग सके। मोहाली ने बुधवार को वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया था। वहीं, शुक्रवार को दोपहर में पंचकूला में वीकेंड कर्फ्यू लगाया। यह देखने के बाद यूटी प्रशासन की तरफ से भी देर शाम आदेश जारी कर चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया गया। अब पूरे ट्राइसिटी में सोमवार सुबह 5 बजे के बाद ही गैर-अनिवार्य कार्य हो सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कहा है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन, सभी पार्क और पर्यटन स्थल
- सभी मॉल और सिनेमा घर
- सभी सेक्टरों की विभिन्न बाजार बंद
- शराब के ठेके
- सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध
- सभी ई संपर्क केंद्र बंद। सभी सुविधाएं www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं
ये खुला रहेगा
- दोपहर दो बजे तक करियाना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा आदि की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति।
- दवा की दुकानें, एटीएम, फॉर्मास्युटिकल व उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
- पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं।
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति।
- फैक्टरियों में काम काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ड व परमिशन कार्ड कंपनी को जारी करना होगा और सारी जानकारी इंडस्ट्री विभाग के निदेशक के साथ साझा करना होगा।
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- गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
- सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुली रहेगी
- शादी-विवाह की अनुमति, लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 20 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी।
इन्हें आने-जाने की अनुमति, आई कार्ड दिखाना होगा
- कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
- यूनिफॉर्म में पुलिस, मिलिटरी, सीआरपीएफ के जवान
- स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
- मीडिया कर्मी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
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