फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Highcourt: बहिबल कलां गोलीकांड का ट्रायल अब चंडीगढ़ की अदालत में होगा, HC ने स्वीकार की अपील

Fri, 31 May 2024 01:56 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित तीनों केसों की सुनवाई भी चंडीगढ़ की जिला अदालत में शिफ्ट हो चुकी है। अदालत के इस फैसले पर गोलीकांड में जान गवाने वाले कृष्ण भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है।
विज्ञापन
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहिबल कलां गोलीकांड मामले का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की अपील स्वीकार करते हुए इसे अब चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन


पूर्व एसएसपी और इस मामले के आरोपी चरणजीत शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस केस का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने बताया था कि केस के ट्रायल के दौरान पंजाब में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस केस का ट्रायल फरीदकोट में पूरा न करके चंडीगढ़ में किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अब केस का ट्रायल चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें