हरियाणा सरकार ने कर्मियों के तबादलों पर जारी किए निर्देश
एचआरएमएस के माध्यम से करने होंगे तबादले
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) मॉड्यूल के माध्यम से तबादला आदेश जारी होंगे। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश एचआरएमएस मॉड्यूल से जारी होने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। एचआरएमएस की ओर से जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एचआरएमएस मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं।