तीन से आठ मार्च तक लोक अदालत
दरअसल कोर्ट में लाखों की संख्या में विचाराधीन पेंडिंग चालान की पेंडेंसी को निपटाने के लिए जिला कोर्ट में तीन से आठ मार्च तक एक सप्ताह के लिए लोक अदालत लगाई गई है। लेकिन इस लोक अदालत में केवल 23 सितंबर, 2023 से पहले कटे चालान को ही कोर्ट में निपटाया जा रहा है। इस तारीख के बाद से अभी तक कटे हुए अन्य सारे चालान पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर वर्चुअल तरीके से ही भरे जा रहे हैं। रोजाना काेर्ट में लगनी वाली लोक अदालत में 700 से 800 चालान आ रहे हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाकर निपटाया जा रहा है।
48 रेड लाइट जंप और एक जेब्रा क्रॉसिंग का चालान
इसी कड़ी में तीन दिन पहले ही सीजेएम की कोर्ट में करीब 65 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति के चालान का मामला पहुंचा। उक्त चालक के ऑनलाइन करीब 49 बार चालान कटे हुए थे जिनमें 48 रेडलाइट जंप और एक जेब्राक्रासिंग का कटा हुआ था। कोर्ट ने पहले उसका 200 रुपये प्रति चालान जुर्माना और कम्यूनिटी सर्विस सजा तय कर दी थी लेकिन कोर्ट द्वारा उक्त चालक की उम्र 65 साल देखते हुए उसकी कम्यूनिटी सर्विस सजा को माफ कर दिया। लेकिन कोर्ट ने चालक पर लगाए गए जुर्मानें की राशि 200 रुपये का बढ़ाकर 500 रुपये प्रति चालान कर दिया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने तक रद्द करने के आदेश जारी किए।