हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 15 अगस्त से तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
यह जानकारी हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त राकेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध एक वर्ष के लिए होगा और दंडनीय अपराध के चलते छह महीने की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माना लगाया जा सकता है।