चंडीगढ़। जिला अदालत ने बिजली चोरी के मामले में दोषी सेक्टर-28 निवासी हररीत सिंह गिल को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामला जनवरी 2016 का है। सेक्टर-28 निवासी हररीत सिंह गिल के खिलाफ इलेक्ट्रिक एक्ट की धारा 135 केतहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक जनवरी 2013 को बिजली विभाग के सब डिवीजन अधिकारी सेक्टर-28 में बिजली के मीटर चेक कर रहे थे। इस दौरान हररीत के मीटर से छेड़छाड़ मिली थी। उस समय अधिकारियों ने जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद दिसंबर 2015 में फिर मीटर चेक किया गया, अधिकारियों ने नोटिस किया कि दोबारा मीटर से छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि मीटर धीमी गति से चल रहा था। उसके बाद अधिकारियों ने हररीत सिंह के खिलाफ इलेक्ट्रिक एक्ट की धारा केतहत मामला दर्ज करवाया था।