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Chandigarh News: लूट के तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने पिस्टल और चाकू दिखाकर राहगीर से लूट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में दर्ज इस मामले में करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। दोषियों में मौलीजागरां के रहने वाले धनिया, मच्छी और बेम्बो शामिल हैं।
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अभियोजन के मुताबिक, सेक्टर-38 वेस्ट निवासी पंकज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऑटो से उतरने के बाद मौलीजागरां की ओर पैदल जा रहा था। रात करीब आठ बजे शिव मंदिर के पास कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि एक युवक ने पेट पर चाकू रख दिया जबकि दूसरे ने पिस्टल तानकर धमकाया। इसके तीनों बदमाशों ने मिलकर पीड़ित से पर्स और मोबाइल फोन लूट लिया। पर्स में करीब 600 रुपये नकद और आधार कार्ड था।
घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर मौलीजागरां थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई।
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