बच्चों से कुकर्म के आरोपी और थियेटर एज के संचालक जुल्फिकार खान के खिलाफ यूटी पुलिस ने अलग-अलग चालान पेश कर दिए हैं। उसके खिलाफ 4 पीड़ितों के मामले में वीरवार को चालान पेश किए गए। वहीं 5वें पीड़ित से जुड़े केस में पुलिस पहले ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 14 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में अतिरिक्त चालान पेश कर चुकी है।
चालान पेश होने के बाद अदालत ने जुल्फिकार के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। उसके खिलाफ बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाने, अप्राकृतिक यौन शोषण और धमकाने की धाराओं में केस चलेगा। 6 फरवरी से उसके खिलाफ केस का ट्रायल शुरू होगा। खास बात यह है कि अब जुल्फिकार के खिलाफ सभी 5 शिकायतों में अलग-अलग केस चलेगा।
बता दें कि इससे पहले बचाव पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था कि केस का ट्रायल निचली अदालत में नहीं चलेगा और न ही केस में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा हटाई जाएगी। कोर्ट ने ही संबंधित पुलिस थाने को आदेश दिए थे कि 5 में से 4 पीड़ितों के मामले में अलग-अलग चालान पेश करें।
क्योंकि इससे पहले पुलिस ने पांचों पीड़ितों के केस में संयुक्त चालान पेश किया था। इससे पहले 2 नवंबर को जुल्फिकार के खिलाफ अदालत ने अप्राकृतिक यौन शोषण, अश्लील कृत्य, धमकाने व पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 15 के तहत आरोप तय किए थे।
यह है मामला
पिछले साल जुलाई में चाइल्ड राइट कमीशन की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने थियेटर एज के डायरेक्टर जुल्फिकार खान को गिरफ्तार किया था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित बच्चों के परिजनों ने हेल्पलाइन पर शिकायत दी। इसके बाद चाइल्ड राइट कमीशन के पास और भी बच्चों की शिकायतें आईं।
कमीशन में थियेटर एज ग्रुप के कुछ बच्चों ने उनके साथ 2002 से यौन शोषण करने की बात कही। शिकायत के अनुसार जुल्फिकार उनसे कई वर्षों से कुकर्म कर रहा था और उस वक्त वे नाबालिग भी थे। इसके बाद सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
जांच में पता चला कि जुल्फिकार बच्चों को नशा भी करवाता था और उन्हें ब्रांडेड कपड़े और महंगे जूते देता था। जुल्फिकार रात को अपने सेक्टर-25 स्थित घर पर बच्चों को पढ़ाई के बहाने बुलाता था और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनसे गलत हरकतें करता था। इसके बाद वह बच्चों को धमकाता भी था कि वे किसी को इसके बारे में न बताएं।