चंडीगढ़। सेक्टर-37डी निवासी संदीप गुप्ता दो साल से स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मुआवजा पाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए संदीप ने 35,000 मुआवजे की मांग की है। दरअसल, कोर्ट के आदेश के अनुसार डॉग बाइट पीड़ितों को प्रति दांत के निशान पर 10,000 रुपये और जहां त्वचा अलग हुई हो वहां प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर 20,000 का मुआवजा दिया जाना चाहिए। संदीप ने बताया कि वे 15 मार्च 2023 और 16 मई 2024 को कुत्तों के हमले का शिकार बने थे। इलाज के बाद उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली।