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Chandigarh News: हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को 22.88 लाख रुपये का मिलेगा मुआवजा

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चंडीगढ़। मोटर एक्ट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को अदालत ने 22.88 लाख रुपये का मुआवजा देेने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि मृतका के पति, दो नाबालिग बेटों व एक बेटी को मिलेगी। राशि मृतक वाहन मालिक के बेटे पिंकू और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी। गांव भटारी, थाना कोठी, तहसील चुराह, चंबा की रहने वाली रतो देवी उर्फ रतनी की 31 अगस्त 2020 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतका रतो देवी के पति आलम ने मुआवजे की मांग को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया था कि 38 वर्षीय रतो देवी गृहिणी थी। वह घरेलू व्यवसाय कर 15,000 रुपये प्रति माह कमाती थी। 31 अगस्त 2020 को वह कार नंबर एचपी44-4430 से गांव इयाल से अपने गांव भटारी जा रही थी। गाड़ी को हेम सिंह चला रहा था। वह कार को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। जब गाड़ी हिमगिरी, रिंडा मोड़, डाकघर बनांटर चुराह पहुंची तो चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में रतो देवी समेत दो अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में कार चालक हेम सिंह की भी मौत हो गई थी।
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