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Chandigarh News: अमृतपाल की संसद हाजिरी पर पंजाब सरकार ने अभी तक नहीं लिया निर्णय

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-हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने दी जानकारी, तीसरी निवारक हिरासत चुनौती में याचिका दायर
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को अमृतपाल सिंह की तीसरी निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह की संसद के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति पर पंजाब सरकार ने अब तक कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया है।
अदालत को बताया गया कि अमृतपाल सिंह 23 मार्च 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में हैं, जबकि वे एक निर्वाचित सांसद हैं। हाईकोर्ट ने पहले 23 जनवरी को पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई या पैरोल पर सात कार्य दिवसों के भीतर निर्णय करे।
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लेकिन 2 फरवरी की सुनवाई में सरकार ने स्वीकार किया कि इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया। अदालत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि एनएसए की धारा 15 के तहत अस्थायी रिहाई का अधिकार पंजाब सरकार के पास है, और गृह सचिव, गृह एवं न्याय विभाग को याचिका पर निर्णय लेकर याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता को सूचित करने का आदेश दिया गया था।
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अमृतपाल सिंह ने बताया कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में प्रस्तावित है- पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। इस प्रकार, समय बीतने के साथ उनकी संवैधानिक भूमिका और प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है।
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