चंडीगढ़। सेक्टर-17ए में प्रशासन व पुलिस की अनुमति के बिना इमिग्रेशन कंपनी चल रही थी। डीसी के आदेश पर पुलिस ने एससीओ 4-5, द्वितीय तल स्थित स्काई-हाई एब्रॉड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक आरोपी संजीव जोशी निवासी फेज-दो मोहाली के खिलाफ सेक्टर-17 थाने में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।
प्रशासन को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि कंपनी अवैध रूप से चल रही है। प्रशासन ने कंपनी संचालक को रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस भेजा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद रिमाइंडर नोटिस भेजा गया परंतु कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई जिसके आधार पर सेक्टर-17 थाने में कंपनी संचालक के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।