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Chandigarh: हाईकोर्ट ने कहा- अब बिना हमारी अनुमति पंजाब में नहीं कटेगा कोई पेड़, हरियाली में पिछड़ने पर सख्ती

Thu, 25 Dec 2025 06:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़

सार

कोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि ग्रीन कवर व वन क्षेत्र मामले में हम राजस्थान से भी पीछे हैं।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब में कम होते ग्रीन कवर व वन क्षेत्र को बेहद गंभीर मुद्दा मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में अब बिना कोर्ट की अनुमति के वृक्ष काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि ग्रीन कवर व वन क्षेत्र मामले में हम राजस्थान से भी पीछे हैं। अब और अधिक वृक्षों की कटाई को रोकना होगा।

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हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दाखिल करते हुए मोहाली में तीन राउंड अबाउट बनाने के लिए 251 वृक्षोंं की कटाई का मामला उठाया गया था। कोर्ट को बताया गया कि लगातार विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए वृक्षों को काटने की अनुमति दी जा रही है जिससे क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हो रही है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि वृक्षों की कटाई की एवज में 5 गुना पौधे लगाने और इनकी 5 साल देखभाल करने की भी शर्त है।

याची पक्ष ने कहा कि पौधों को लेकर पंजाब सरकार की नीति में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे यदि किसी फल वाले वृक्ष को काटा जाता है तो उसकी एवज में कौन से पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब में कुल वनक्षेत्र 3.67 प्रतिशत है जो देश में सबसे कम है। राजस्थान में कुल वनक्षेत्र 4.7 प्रतिशत है जो पंजाब से अधिक है। पंजाब सरकार ने ट्री प्रिजरवेशन पॉलिसी तो बनाई है लेकिन इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं किए हैं। साथ ही पौधे लगाने के लिए सरकार के पास जगह ही मौजूद नहीं है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर स्थिति है और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीन कवर बचाने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब इस प्रकार और वृक्ष कटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इसी प्रकार वृक्ष कटते रहेंगे तो पंजाब में वृक्ष बचेंगे ही नहीं। इसे अभी रोकना होगा नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाएगी जो काबू से बाहर होगी। कोर्ट ने अब इस याचिका का दायरा बढ़ा दिया है और पूरे पंजाब में कहीं भी वृक्ष काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमारी अनुमति के बगैर कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।

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