-नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी
-भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल व अनियमितताओं का याचिका में आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। 184 सीनियर असिस्टेंट-कम-म्युनिसिपल इंस्पेक्टर के पदों पर की जा रही नियुक्तियों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 14 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है।
21 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल और अनियमितताओं के गंभीर मामले सामने आए थे जिसके बाद सरकार ने खुद एक जांच समिति का गठन किया था। याचिका में कहा गया है कि जांच समिति गठित होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि जांच में क्या निष्कर्ष निकले। इसके बावजूद राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रही है जो कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी कि जब तक जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती और उसमें सामने आए तथ्यों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना मनमाना और अवैध है। इससे योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन होगा और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे। भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार के जवाब और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद ही आगे की कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा।