चंडीगढ़। सड़क हादसे में मृत 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने 8.25 लाख रुपये का मुआवजा देेने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि जिस वाहन से हादसा हुआ है उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 70 वर्षीय शकुंतला 14 नवंबर 2019 को सुबह साढ़े दस बजे अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर सड़क को पार करने के लिए खड़ी थी। तभी एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में शकुंतला को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे डेराबस्सी सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि इनोवा कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। शकुंतला ड्राइक्लीन की दुकान चलाती थीं और पंद्रह हजार रुपये प्रति महीना कमाती थीं। याचिकाकर्ता ने 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।