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Chandigarh News: हादसे में मृतक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को मिलेगा 24.77 लाख मुआवजा

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चंडीगढ़। सड़क हादसे में मृतक ट्रक चालक के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने 24.77 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि वाहन चालक, वाहन मालिक और जिस वाहन से सड़क हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता ने 60 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। पंचकूला जिले के गांव भूड की रहने वाली याचिकाकर्ता मैना देवी ने बताया था कि 5 फरवरी 2020 की रात पवन कुमार (36) कुलदीप सिंह के साथ गांव लोटन से किसी की जन्मदिन पार्टी में गांव हुसैनी अल्टो कार से गया था। पवन कुमार का भाई भी उनके साथ गया था। पार्टी के बाद पवन का भाई बाइक से और पवन कुमार अपनी कार से घर आ रहे था जैसे ही वह रायपुररानी के पास पहुंचे तो एक बोलेरो मैक्सी ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे नारायणगढ़ सिविल अस्पताल में लेकर जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया। इलाज के दौरान पवन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बोलेरो मैक्सी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि बोलेरो मैक्सी चालक ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ और पवन कुमार की मौत हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि पवन कुमार ट्रक डाइवर था और पंद्रह हजार रुपये प्रति महीना कमाता था।
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