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जेलों की स्थिति आदेश के बाद भी बदहाल, पंजाब सरकार पर क्यों न लगाया जाए भारी जुर्माना: हाईकोर्ट

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-बैरिक में मौजूद वॉशरूम के लिए केवल 71 लाख मंजूर, अभी तक नहीं शुरू हुआ काम
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पठानकोट की सब जेल की बदहाली और जेल बैरिक में मौजूद टायलेट की बदतर स्थिति को सुधारने का आदेश जारी करने के दो माह बाद भी कोई सुधार न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर मोटा जुर्माना लगाया जाए।
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मामला पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी से जुड़ा है जिस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पास पठानकोट जेल से जुड़ी एक रिपोर्ट पहुंची थी जो जिला जज व लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधिकारियों के निरीक्षण पर आधारित थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जेल में मौजूद शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है, कुछ में तो दरवाजे भी सही प्रकार से नहीं हैं। वहीं दीवारों पर सीलन और बदबू मौजूद है। इस रिपोर्ट के साथ कुछ फोटो भी मौजूद थे। इन सब को देखने के बाद हाईकोर्ट ने पठानकोट जेल अधीक्षक को फटकार लगाई तो बताया गया कि फंड की कमी के कारण मरम्मत नहीं हो पाई। इस पर अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि मानसून से पहले सभी मरम्मत के कार्य पूरे कर लिए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कैदियों को जीने लायक माहौल दिया जाए। अब दोबारा सुनवाई आरंभ हुई तो बताया गया कि मरम्मत कार्य के लिए केवल 71 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। अभी कार्य शुरू होना बाकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दो माह बीत जाने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
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