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Chandigarh News: कंपनी ने नहीं दिया फ्लैट का कब्जा, लाैटानी होगी रकम

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चंडीगढ़। पैसे लेकर भी फ्लैट पर कब्जा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल लोटस मेलेंज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही बरतने का दोषी करार दिया और शिकायतकर्ता को 24.44 लाख का हर्जाना देने के निर्देश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 60 हजार व केस में खर्च हुई राशि के रूप में 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए। कैथल निवासी देवेंद्र शर्मा ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2013 में अंसल लोटस मेलेंज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मोहाली में चल रहे प्रोजेक्ट में 1664 वर्ग का एक फ्लैट बुक किया था, जिसकी कुल लागत 47.25 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ता ने एडवांस के रूप में 1.45 लाख रुपये राशि का भुगतान किया। इसके कुछ समय बाद 24.44 लाख की राशि का भुगतान किया गया। फ्लैट पर कब्जा देने के लिए दोनों पार्टियों के बीच 24 महीने का समझौता हुआ था लेकिन लंबा समय बीतने के बावजूद बिल्डर की ओर से फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल लोटस मेलेंज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
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