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जाली दस्ताज दिखाकर बैंक से की थी धोखाधड़ी

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चंडीगढ़। जाली दस्तावेज दिखाकर बैंक से 1.64 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में सीबीआई अदालत ने सात साल बाद पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह आरोप सेक्टर-15 निवासी फूल कुमार झा और उनकी पत्नी नीतू झा, आशुतोष झा, जीरकपुर निवासी भास्कर मिश्रा और नोएडा सेक्टर-19 निवासी आदर्श कुमार राजवंशी के खिलाफ तय किए गए हैं। अब सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467,468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत केस चलेगा।
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सीबीआई के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक सेक्टर-7 की शाखा से आरोपी फूल कुमार झा और नीतू झा ने जाली दस्तावेज दिखाकर ऋण लिया था। बैंक में तत्कालीन ब्रांच प्रमुख आदर्श कुमार राजवंशी थे। आरोपियों ने जाली दस्तावेज दिखाकर 1.75 करोड़ रुपये का ऋण का मांगा लेकिन राजवंशी ने 1.64 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी। आरोपियों ने कागजों के मुताबिक जो उद्देश्य दिखाया, ऋण को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया। इस राशि को अन्य कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने जांच के बाद अब 7 साल बाद मामले में आरोप तय किए हैं। आरोपियों पर इसके अलावा भी धोखाधड़ी के मामले सीबीआई अदालत में चल रहे हैं।
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