चंडीगढ़। पिछले सप्ताह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) सेक्टर-32 की एक डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी ओटी टेक्नीशियन कमलेश्वर ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि, उसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग चल रही है। इसी बीच आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। पीड़ित डॉक्टर के वकील तरमिंदर सिंह ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि पीड़िता ने कमलेश्वर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उसने वारदात के दिन ही आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दे दी थी। वहीं, आरोपी टेक्नीशियन के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है। इस पर पीड़िता के वकील ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं है, कि वह आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दें। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात रहे कि जीएमसीएच-32 प्रबंधन ने आरोपी टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया है।