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फायदा : बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने को अब नहीं चुकानी पड़ेगी भारी भरकम राशि

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चंडीगढ़। शहर में संपत्ति का स्वामित्व बदलने पर अब बिजली के कनेक्शन को ट्रांसफर करवाने के लिए शहरवासियों को भारी राशि चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) ने विद्युत आपूर्ति संहिता (द्वितीय संशोधन) विनियम-2021 में इस संबंध में संशोधन कर दिया है।
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जेईआरसी के नए नियमों के तहत पिछले उपभोक्ता के नाम पर जमा सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) आवेदक के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी और अगर उपभोक्ता पहले के लोड का ही इस्तेमाल करता है तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। अभी फिलहाल ट्रांसफर के लिए पिछले उपभोक्ता से आवेदक को पहले एनओसी भी लेना पड़ता था, लेकिन कमीशन ने अब इस शर्त को भी हटा दिया है। बता दें कि शहर के निवासी केएस बराड़ ने अपने नाम पर बिजली कनेक्शन ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। ट्रांसफर के लिए विभाग ने उन्हें 76 हजार रुपये के करीब राशि जमा करवाने को बोला था, जिसके बाद ही उन्होंने जेईआरसी में इस संबंध में अपील की थी। इसके बाद ही जेईआरसी ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि ऐसे केसों में कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी।
इस संबंध में केएस बराड़ ने कहा कि ये शहरवासी के लिए राहत की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह इस सुरक्षा राशि की शर्त को हटवाने के लिए प्रयास कर रहे थे और अब जाकर उनकी ये मांग पूरी हुई है।
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