चंडीगढ़। वर्ष 2018 में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार को मनीमाजरा के रहने वाले एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान नईम अहमद निवासी के रूप में हुई है। दोषी पर अदालत ने 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जिला अदालत ने अहमद को सोमवार को दोषी करार दे दिया था और बुधवार के उसकी सजा पर फैसला सुनाया गया। उस पर 13 साल की बच्ची के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप थे। उसे पुलिस ने वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2), 506 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक दोषी बच्ची के घर के पास ही रहता था। वह अक्सर बच्ची के घर जाता रहता था क्योंकि उसी इलाके में उसकी राशन की दुकान थी और बच्ची भी अक्सर वहां आती-जाती थी। उसने पहले तो बच्ची को अपनी बातों में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसने किसी को इस बारे में बताया तो जान से मारने की धमकी देकर डरा दिया। इसके बाद से वह बच्ची को डरा-धमकाकर बार-बार दुष्कर्म करता रहा। वह खुद शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे।