चंडीगढ़। जिला अदालत ने साल 2018 में 50 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अगर दोषी जुर्माने की रकम नहीं चुकाता तो आठ महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यूटी पुलिस मुलाजिम नवीन की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने समराला (पंजाब) के मंजीत सिंह उर्फ मनी के खिलाफ अक्तूबर 2018 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार पुलिस टीम को मुखबिर ने बुड़ैल, सेक्टर-45 में मंजीत के कट्टे के साथ होने की सूचना दी थी। आरोपी का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। वह उन लड़कों को ढूंढ रहा था। पुलिस ने सेक्टर-45 सी-डी की डिवाइडिंग रोड से बुड़ैल की तरफ उसे जाते देखा। उसे रोककर तलाशी ली तो उससे 50 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे।