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Chandigarh News: नशीले टीके रखने वाले को दस साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

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चंडीगढ़। नशा तस्करी के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी के पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान दीप कांप्लेक्स हल्लोमाजरा निवासी 55 वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी अमरजीत सिंह को 13 जुलाई 2021 में 85 नशीले टीकों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला

सेक्टर-31 थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार अपनी टीम के साथ 13 जुलाई 2021 को इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलन इंस्टीट्यूट के पास गश्त कर रहे थे। पुलिस टीम पैदल गश्त करते हुए डीआरडीओ कार्यालय थ्री बीआरडी रोड पर रामदरबार की तरफ जा रही थी। दोपहर लगभग 2.55 बजे डीआरडीओ कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का थैला लेते हुए पैदल आ रहा था पुलिस को उसपर शक हुआ तो उसे रोककर उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम अमरजीत सिंह उर्फ हैप्पी बताया।
पुलिस ने शक के आधार पर अमरजीत के हाथ में पकड़े लिफाफे को चेक किया तो उसमें से 35 नशीले इंजेक्शन और 20 शीशियां बरमाद हुईं। इसके अलावा लिफाफे से 68 सिरिंज भी मिले। अमरजीत के पास लाइसेंस और परमिट नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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