हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटाने के लिए मामले की जल्दी सुनवाई करने की अपील वाली हरियाणा सरकार की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए फिलहाल किसी भी राहत से इनकार कर दिया।
नियुक्ति पर रोक वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के लिए दाखिल की गई अर्जी को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुख्य केस के साथ सुनने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।
हाईकोर्ट की एकल बेंच 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को सही करार देते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। बीते वर्ष 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।