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Chandigarh News: तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म पर शिक्षक दोषी करार, आज अदालत सुनाएगी फैसला

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चंडीगढ़। तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वाति सहगल की अदालत दोषी की सजा पर 17 अगस्त को फैसला सुनाएगी। दोषी की पहचान विवेक कुमार पाठक (28) के तौर पर हुई है। वह मूल रूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है। दोषी के खिलाफ सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दिसंबर 2019 को पीड़ित महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत के दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली है। उसका पति के साथ तलाक हुआ है और उसका एक बच्चा भी है। पीड़िता बच्चे को पढ़ाने के लिए वर्ष 2017 में चंडीगढ़ आई थी। वह चंडीगढ़ किराये के मकान में रहती है। वहीं दोषी विवेक कुमार पाठक एक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक था। दोषी भी उसी मकान में किराये पर रहता है जहां पीड़िता रहती है। ऐसे में दोनों का मिलना शुरू हो गया। पीड़िता ने बताया कि दोषी ने उससे शादी करने का वादा किया और पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता विवेक को परिवार से शादी की बात करने के लिए कहती थी तो वह हर बार यह कह कर टाल देता था कि वह उससे ही शादी करेगा। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और बाद में वह शादी से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत दी थी।
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