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Haryana: 20 नवनिर्वाचित सरपंचों-पंचों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर संदेह, आयोग के पास पहुंचीं शिकायतें

Fri, 18 Nov 2022 11:09 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

18 जिलों से आयोग के पास शिकायतें पहुंचीं हैं। जिलों में कार्यरत आईएएस, एचसीएस अधिकारियों से शिकायतों की जांच करवाने के लिए कहा गया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा में हाल में संपन्न पंचायत राज चुनाव के दो चरण में 20 नवनिर्वाचित सरपंचों-पंचों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली होने का संदेह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को 18 जिलों से जाली, नकली प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायतें मिली हैं। शिकायतों को जिला उपायुक्तों के पास भेज दिया है।

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जिलों में कार्यरत आईएएस, एचसीएस अधिकारियों से शिकायतों की जांच करवाने के लिए कहा है। धनपत सिंह ने कहा कि यदि किसी पंच या सरपंच के शैक्षणिक दस्तावेज जांच में नकली या जाली पाए जाते हैं तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

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उसके विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 51 की उपधारा (3) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार सरपंच, पंच को निलंबित करने के साथ पद से हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई करने से पहले उपायुक्त ऐसे पंचों, सरपंचों को सुनवाई का मौका देंगे।
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धनपत सिंह ने कहा कि अभी नवनिर्वाचित सरपंचों, पंचों को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई गई है। शपथ ग्रहण से पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य पूरा हो जाना चाहिए ताकि अयोग्य व्यक्ति सरपंच, पंच पद की शपथ ही नहीं ले सके।

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