चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिटको) ने शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटिलिटी यूनिट्स के लिए सख्त हाइजीन प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। 30 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत इन दिशा-निर्देशों का तत्काल पालन अनिवार्य होगा।
निर्देशों के अनुसार परिसरों में रोजाना सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा। दरवाजों के हैंडल, काउंटर और लिफ्ट बटन जैसे हाई-कॉन्टैक्ट सतहों को नियमित रूप से डिसइन्फेक्ट करना जरूरी है। किचन और फूड सेफ्टी के लिए एफएसएसएआई मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। स्टाफ की व्यक्तिगत स्वच्छता, यूनिफॉर्म, ग्लव्स और मास्क के साथ नियमित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं को बढ़ावा देने के निर्देश हैं। सिटको ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी और नियमित निरीक्षण के जरिए निगरानी रखी जाएगी।