चंडीगढ़। शहर में हुक्का के इस्तेमाल पर पाबंदी जारी है, लेकिन अभी भी कई होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और पब में हुक्का पिलाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि अब अगर कहीं हुक्का पिलाया जाएगा तो वहां पर तीन दिन के लिए ताला लगा दिया जाएगा।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूटी के चेयरमैन की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर अब हुक्का परोसने पर लगे रोक को लेकर जारी आदेश की उल्लंघना की जाती है तो तीन दिन के लिए संबंधित होटल, रेस्टोरेंट और बार के परिसर को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही मालिक और मैनेजर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और अगले आदेशों तक प्रभाव में रहेंगे। एसडीएम द्वारा अपने-अपने एरिया में इन आदेशों को पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से लागू करवाया जाएगा। धारा -144 के तहत हुक्का पर रोक लगाई गई है और इस आदेश की उल्लंघना पर आईपीसी के सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि हुक्का में तंबाकू के साथ अन्य घातक कैमिकल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बार में एक ही पाइप के जरिए हुक्का का इस्तेमाल किया जाता हैं, जो खतरनाक है। इससे कोरोना फैलने का भी खतरा है।