चंडीगढ़। एयरपोर्ट में सिटको के डोमेस्टिक लाउंज को खाली कराए जाने के नोटिस पर फिलहाल चार दिन के लिए रोक लगा दी है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सिटको को 10 अगस्त तक लाउंज को खाली कराने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद सिटको ने कोर्ट में जाकर आर्डर को खारिज करने की अपील दायर की थी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। अदालत में दाखिल याचिका के मुताबिक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 सितंबर, 2016 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए लाउंज की स्थापना के लिए सिटको के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए।
इसके बाद चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिटको के बीच बैठक में सहमति हुई थी कि सिटको चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर लाउंज खोलेगा। अंतरराष्ट्रीय व घरेलू टर्मिनल पर लाउंज के लिए सिटको को एयरपोर्ट पर जगह आवंटित की गई। इसके लिए सिटको से कामर्शियल रेंट लाइसेंस फीस भी वसूली गई। उस दौरान सिटको को बताया गया था कि जल्द ही कई अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू होंगी। सिटको ने साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय व डोमेस्टिक लाउंज की स्थापना की।
सिटको ने दोनों लाउंज 55 लाख रुपये लगाकर तैयार किए। सिटको की याचिका के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस समय कहा था कि यहां से काफी अंतरराष्ट्रीय उड़ाने होंगी, लेकिन उस वक्त दो से तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ही संचालित हुईं। इससे सिटको काफी घाटा हुआ और उसने अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में अपने लाउंज को बंद कर दिया। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सिटको को नोटिस जारी कर घरेलू लाउंज को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ सिटको ने अदालत में अपील की थी।