हरियाणा में 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार की गई मेरिट में अंकों में गड़बड़ी के मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव व सदस्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके साथ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को इंटरव्यू प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।
यह जवाब रिकार्ड पर लेते हुए जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने मेरिट को लेकर हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह मामला 40 हजार आवेदकों से जुड़ा है, लिहाजा भर्ती के लिए तैयार की मेरिट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
इसी कारण कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व उन सदस्यों से इंटरव्यू प्रक्रिया पर जवाब मांगा था, जिन्होंने उम्मीदवारों की इंटरव्यू ली थी। पूछा था कि अंक देने की प्रक्रिया क्या है, अंकों से जुड़ा डाटा सदस्यों ने बोर्ड को कब और कैसे थमाया।