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हरियाणा में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना

Wed, 27 May 2020 05:02 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद वसूला जाएगा यह जुर्माना
  • विज बोले- हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों से अभी भी बेहतर
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गृह मंत्री अनिल विज - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।

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गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश मे कोरोना को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जुर्माना लगाने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे। 


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उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व झज्जर से ज्यादातर मामले दर्ज हुए हैं। कल भी गुरुग्राम मे 33 व फरीदाबाद में 22 नए मामले पाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट 66 प्रतिशत तथा प्रति मिलियन टेस्टिंग रेट 4,000 है।

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 विज ने कहा कि सभी पैमानों पर हम खरे उतरे हैं। पूरे देश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हरियाणा में एनसीआर के चार जिलों तथा तब्लीगी मामले छोड़ दें तो हरियाणा की स्थिति देश में कोरोना नियंत्रण में एक नंबर होती लेकिन अब भी हम बेहतर स्थिति में हैं।

कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के निर्देश
अनिल विज ने झज्जर में पुलिस नाके पर तैनात कर्मियों के 12 मामले सामने आने पर कहा है कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क, दस्ताने व अन्य सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा उन्हें सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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