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स्पाइस जेट को लौटाने होंगे 51 हजार रुपये

Fri, 18 Mar 2016 09:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : demo
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फ्लाइट कैंसल करने के लिए मजबूत आधार न देने पर उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 51 हजार 303 रुपये अदा करे। साथ ही 15 हजार मुआवजा और पांच हजार मुकदमा खर्च भी दे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान, जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मलहोत्रा ने दिया है।
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शिकायतकर्ता विनय वैद निवासी सेक्टर-5 एमडीसी, पंचकूला ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट और गुड़गांव स्थित स्पाइस जेट एयरलाइंस और गुड़गांव स्थित मेक माई ट्रिप के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने मेक माई ट्रिप के माध्यम से स्पाइस जेट एयरलाइंस की चार टिकट फरवरी 2014 में 8 जून, 2014 को चंडीगढ़ से श्रीनगर और 15 जून, 2014 को श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए खरीदी थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि स्पाइस जेट की ओर से उनके पास फोन आया कि 15 जून, 2014 को श्रीनगर से चंडीगढ़ आनेवाली फ्लाइट कैंसल हो गई है। कंपनी ने उन्हें अन्य दिन का रिटर्निंग का ऑफर किया। शिकायतकर्ता ने कई बार स्पाइस जेट से आग्रह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस कारण उन्होंने 68 हजार 284 रुपये भुगतान करने के बाद श्रीनगर से नई दिल्ली तक के लिए गोएयर का टिकट लिया।
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नई दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए उन्होंने छह हजार रुपये में टैक्सी भाड़े पर ली। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता को फ्लाइट कैंसल की सूचना 10 दिन पहले दी गई थी।
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