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स्पाइसजेट की अपील खारिज, देना पड़ेगा हर्जाना

Sat, 30 Jan 2016 09:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ऑनलाइन या इंटरनेट से उपभोक्ता जहां से टिकट खरीदेगा, वह वहीं के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। यह महत्वपूर्ण फैसला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने दिया है।
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उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट लिमिटेड की अपील खारिज कर उपभोक्ता फोरम के फैसले को बरकरार रखते हुए अहम फैसला सुनाया। यह फैसला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने दिया है। स्पाइसजेट लिमिटेड ने उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में अपील की थी।

स्पाइसजेट ने उपभोक्ता आयोग को दी अपील में कहा था कि शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी। इसलिए शिकायत सिर्फ हेडक्वार्टर के उपभोक्ता फोरम में ही दी जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता फोरम ने जो मुआवजा देने के आदेश दिए हैं वह भी अधिक है।
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उपभोक्ता आयोग ने फैसले में कहा कि एयर टिकट खरीदने का जो ऑफर था वह इंटरनेट के थ्रू दिया गया था। शिकायतकर्ता ने कंपनी का ऑफर चंडीगढ़ में एक्सेप्ट किया था। इसकी पेमेंट चंडीगढ़ से ही भेजी गई। इसलिए पार्टियों में जो कांट्रैक्ट हुआ वह चंडीगढ़ में ही समझा जाएगा। उपभोक्ता आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ई मेल या ऑनलाइन से जो एक्सचेंज होता है उससे भी कांट्रैक्ट बनता है।

आयोग का कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून लोगों के फायदे के लिए है। इसका मुख्य मकसद उपभोक्ताओं का संरक्षण करना है। ताकि किसी तरह से उपभोक्ता को मुश्किल न हो।

उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 11 हजार 886 रुपये अदा करने के अलावा सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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पंचकूला निवासी जस्टिस (रिटायर्ड) एनके अग्रवाल और उनकी पत्नी बिमला देवी ने स्पाइस जेट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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