चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नए टीवी का साउंड साढ़े तीन माह में ही खराब होने पर सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए शाओमी कंपनी पर हर्जाना लगाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक फुल वॉल्यूम में भी 3-5 मीटर की दूरी पर आवाज सुनाई नहीं देती है। आयोग ने कंपनी को टीवी की राशि 26 हजार 999 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। पांच हजार रुपये हर्जाना और 5 हजार रुपये केस खर्च भी देने होंगे। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष ने आयोग को बताया कि टीवी को अच्छी तरह रिपेयर किया गया था। उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग की कोई कमी नहीं है।
क्या है मामला...रामदरबार फेस-2 के रहने वाले अशोक कंवल ने आयोग में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में बताया कि 7 अक्तूबर 2019 को एमआई का 50 इंच का एलईडी टीवी खरीदा था। इस पर एक साल की वारंटी मिली। टीवी खरीदने के दौरान पहले से मिला 17 हजार रुपये की छूट का एक कूपन भी इस्तेमाल किया था। यह कूपन एमआई मोबाइल फोन खरीदने पर मिला था। साढ़े तीन माह बाद ही 25 जनवरी 2020 को टीवी की आवाज बंद हो गई। कंपनी के ग्राहक सेवा नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इंजीनियर ने निरीक्षण के बाद बताया कि एलईडी टीवी के सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी है। उसने कहा कि एलईडी टीवी अभी वारंटी में है तो बदल दिया जाए लेकिन न टीवी को बदला और न ही खराबी को दूर किया गया।