फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: नए पंजीकरण संख्या हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें सोसाइटियां

विज्ञापन
विज्ञापन
पंचकूला। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नई पंजीकरण संख्या हासिल करने के लिए सोसाइटियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार नए पंजीकरण नंबर हासिल करने के लिए सोसाइटियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें जो सोसाइटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थी, और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुनः पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसाइटियों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसाइटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें