पंचकूला। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नई पंजीकरण संख्या हासिल करने के लिए सोसाइटियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार नए पंजीकरण नंबर हासिल करने के लिए सोसाइटियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें जो सोसाइटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थी, और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुनः पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसाइटियों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसाइटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा। ब्यूरो