चंडीगढ़। शहर के चर्चित सिप्पी हत्याकांड में आरोपी कल्याणी की ओर से बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान एक और अर्जी दायर कर दी गई। इसमें उनके वकील ने अदालत से दो सप्ताह का समय मांग लिया। उनकी आरे से कहा गया कि वह मामले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है। मामले में खास बात यह है कि आरोपी पक्ष की ओर से सीबीआई जज की ओर से दिए गए फैसले को ही हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए उन्हीं से समय मांगा। ऐसे में सीबीआई जज ने स्पष्ट कर दिया कि अब मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल काे होगी। इस दिन अगर कल्याणी के वकील हाईकोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर पेश नहीं कर सकी तो उसी दिन कल्याणी के खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे। दरअसल 6 अप्रैल को सीबीआई जज ने कल्याणी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने कोर्ट से कुछ गवाहों के बयान और रिकाॅर्ड दिए जाने की मांग की थी। हालांकि सीबीआई के वकील नरेंद्र सिंह ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि फिर से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इस हत्याकांड में सीबीआई ने करीब दो साल पहले कल्याणी को गिरफ्तार किया था। कल्याणी को पकड़े जाने के तीन माह बाद ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
क्या था मामला
सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने भी करीब सात साल तक जांच की और जून 2022 को कल्याणी को गिरफ्तार किया था।