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सिंगर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

Tue, 20 Sep 2016 09:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बहादुरगढ़
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sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट ने हरियाणावी सिंगर और डांसर सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
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जस्टिस जितेन्द्र चौहान की बैंच में सपना की अग्रिम जमानत याचिका को रखा गया। हाई कोर्ट ने सपना को राहत न देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष इस मामले में बैठ कर समझौता कर ले। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 सितम्बर तक टाल दी।

समाज की तरफ से नवाब सतपाल तँवर के पक्ष में एडवोकेट रणवीर एस. चौहान और एडवोकेट संजीव बिरला ने अदालत के सामने समाज का पक्ष रखा। हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस जितेन्द्र चौहान की बेंच ने सपना को अग्रिम जमानत नहीं देते हुए 27 सितम्बर को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।
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अब अगली तारीख पर पूरे देश की निगाहें होगी और करोड़ों दलित समाज के लोगों की भावनाओं के फैसले का दिन होगा कि आरोपी सपना को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी गिरफ्तारी पर रोक के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंची है। 
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सपना चौधरी अब ठीक

सपना चौधरी - फोटो : अमर उजाला
जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश करने वाली सपना चौधरी अब ठीक है और बहुत जल्द वापसी करने को तैयार हैं।

वहीं, सपना ने बताया कि वे जान देना चाहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया में उनके बारे में हर रोज अश्लील मैसेज पोस्ट किए जा रहे थे। इन्हीं से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया था। सपना ने बताया कि लाइव प्रोग्राम के दौरान भी कई बार सरेआम अश्लील हरकतें हुईं थीं।

सपना ने बताया कि उन कार्यक्रमों की कुछ वीडियो उनके सुसाइड अटेम्प्ट के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं। इसमें उनके बारे में आपत्तिजनक बातें भी कही जा रही हैं। सपना इस बारे में गुड़गांव पुलिस के पास पहले भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक वीडियो सोशल मीडिया से हटाए नहीं गए हैं।
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