हाईकोर्ट ने हरियाणावी सिंगर और डांसर सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
जस्टिस जितेन्द्र चौहान की बैंच में सपना की अग्रिम जमानत याचिका को रखा गया। हाई कोर्ट ने सपना को राहत न देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष इस मामले में बैठ कर समझौता कर ले। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 सितम्बर तक टाल दी।
समाज की तरफ से नवाब सतपाल तँवर के पक्ष में एडवोकेट रणवीर एस. चौहान और एडवोकेट संजीव बिरला ने अदालत के सामने समाज का पक्ष रखा। हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस जितेन्द्र चौहान की बेंच ने सपना को अग्रिम जमानत नहीं देते हुए 27 सितम्बर को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।
अब अगली तारीख पर पूरे देश की निगाहें होगी और करोड़ों दलित समाज के लोगों की भावनाओं के फैसले का दिन होगा कि आरोपी सपना को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी गिरफ्तारी पर रोक के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंची है।