बांग्लादेश सरकार ने सिख मैरिज एक्ट 1909 को मान्यता दे दी है। एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने इस फैसले का स्वागत किया।
मक्कड़ ने कहा कि पाकिस्तान में भी सिख मैरिज एक्ट लागू है। बांग्लादेश सरकार ने इस एक्ट को मूल रूप से मान्यता देकर सरकारी वेबसाइट पर जानकारी दे दी है।
मक्कड़ ने कहा कि भारत में सिख मैरिज एक्ट 1909 पारित हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।
इस कारण सिखों की शादियां भी हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन रजिस्टर हो रही है। भारत सरकार को सिख मैरिज एक्ट लागू करना चाहिए।