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Chandigarh News: होटल ताज को बिल्डिंग वायलेशन का शोकाज नोटिस जारी

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चंडीगढ़। संपदा विभाग ने सेक्टर-17ए के होटल ताज को बिल्डिंग वॉयलेशन का शोकॉज नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एसडीएम सेंट्रल की ओर से द चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 के रूल 14 और रूल 10 के तहत जारी किया गया है। नोटिस मेसर्स पंजाब होटल लिमिटेड और मेसर्स ताज जीवीके होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के नाम पर भेजा गया है।
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संपदा विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि होटल ताज ने बेसमेंट में 4015 स्क्वॉयर फीट और ग्राउंड फ्लोर पर 12,659.35 स्क्वॉयर फीट क्षेत्र में गंभीर बिल्डिंग वॉयलेशन की है। विभाग के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है, जिसके बाद अब होटल प्रबंधन को जवाब देने और वॉयलेशन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में संपदा विभाग ने शहर के सबसे बड़े नेक्सस एलांते मॉल में भी बिल्डिंग वॉयलेशन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब होटल ताज पर शिकंजा कसा गया है।

दो महीने में हटानी होंगी वॉयलेशन
एसडीएम सेंट्रल के नोटिस में होटल प्रबंधन को दो महीने के भीतर सभी बिल्डिंग वॉयलेशन हटाने को कहा गया है। साथ ही, होटल को 15 दिनों के भीतर नोटिस का लिखित जवाब देने को कहा गया है। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी जिसमें होटल प्रबंधन अपना पक्ष रख सकेगा। यदि होटल प्रबंधन तय समय में वॉयलेशन नहीं हटाता है, तो उन्हें प्रति स्क्वॉयर फीट प्रतिदिन 6 रुपये के हिसाब से भारी जुर्माना देना होगा। संपदा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर आगे और कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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