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Chandigarh News: उपभोक्ता आयोगों में सुविधाओं और स्टाफ की कमी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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जनहित याचिका पर पंजाब सरकार और सभी उपभोक्ता आयोगों को नोटिस
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रिक्त पद भरने और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग
कर्मचारियों की कमी से शिकायतों की सुनवाई और निपटारे में देरी की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए गठित आयोगों में बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में आयोगों में बड़ी संख्या में पद खाली होने और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है। एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने कोर्ट को बताया कि उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करना है। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाए गए हैं।
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याची ने कहा कि कर्मचारियों के पद लंबे समय तक खाली रहने और संसाधनों की कमी से शिकायतों की सुनवाई, दस्तावेजों की प्रक्रिया और मामलों के निपटारे पर असर पड़ सकता है। उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्त पद जल्द भरने और आयोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
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