एक पैसेंजर के बेटे और बेटी को शताब्दी में वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट न देना रेलवे को महंगा पड़ गया। अब उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को वेजिटेरियन फूड ट्रे की कीमत लौटाने के अलावा सेवा में कोताही के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने सुनवाई के बाद दिया है।
जगजीत सिंह निवासी फेज-7 मोहाली ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वह पत्नी, बेटी, बेटा और ससुर के साथ कानपुर साले से मिलने गए। एलटीसी सुविधा के साथ उन्होंने शताब्दी का टिकट खरीदा।
उन्होंने कहा कि कालका शताब्दी ट्रेन नंबर 12006 चंडीगढ़ से सुबह 6:35 बजे उन्होंने ली। स्टाफ ने उनकी पत्नी और ससुर को तो ब्रेकफास्ट दिया, लेकिन बेटा और बेटी को ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया। यह कहा गया कि अब ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में टीटीई को सूचित किया। साथ ही इस फीडबैक चार्ट में यह लिखा।