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यौन शोषण मामला : संदीप सिंह कोर्ट में पेश, तीन अर्जियों पर हुई बहस

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चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेलमंत्री संदीप सिंह पर चल रहे जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले की सुनवाई शनिवार को जिला अदालत में हुई। पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल की ओर से दायर तीन अर्जियों पर बहस हुई। संदीप सिंह भी अदालत में पेश हुए। अब मामले में सरकारी वकील की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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जिन अर्जियों पर सुनवाई हुई, उनमें पीड़िता के पूर्व मकान मालिक व अन्य द्वारा 4 मई 2023 को चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पीड़िता की पहचान कथित रूप से उजागर करने के मामले में आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग वाली अर्जी शामिल थी। वहीं एक अन्य अर्जी पर भी बहस पेश हुई। उसमें मांग की गई थी कि पुलिस को आदेश दिए जाएं कि चार्जशीट की पूरी रिपोर्ट दस्तावेजों के साथ मुहैया कराई जाए क्योंकि पुलिस ने पूरी चार्जशीट की रिपेार्ट नहीं दी है।
तीसरी अर्जी संदीप सिंह पर जमानत के दौरान शर्तें लगाने के संबंध में थी। दरअसल, 15 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायलय से आरोपी को अग्रिम जमानत मिली थी। जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उचित शर्तें लगा सकते हैं। पीड़िता पक्ष ने कहा कि अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। कहा गया कि आरोपी सरकार में मंत्री है और पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और उसे व उसके परिवार को धमका रहा है।
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केस की डे-टू-डे आधार पर हो सुनवाई
पीड़िता द्वारा एक अर्जी दायर कर कहा गया है कि मामले की सुनवाई डे-टू-डे आधार पर की जाए। इसके पीछे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। दरअसल, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में कहा था कि पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई हो। बीते 25 अगस्त को संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया था। मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा एक अर्जी दायर करते हुए केस का मुकद्दमा सत्र न्यायालय में चलाए जाने की मांग भी की गई है। पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने कहा है कि मामला दुष्कर्म के प्रयास का बनता है। इसके पीछे आईपीसी की धारा 375 में हुए संशोधन का हवाला दिया गया था। वहीं पीड़िता की पहचान भी सार्वजनिक किया गया है। बता दें कि संदीप सिंह के खिलाफ बीते वर्ष दिसंबर में सेक्टर 26 पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506, 509 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
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